एससी का आदेश, शिवसेना पर अभी फैसला न ले ईसी

 एससी का आदेश, शिवसेना पर अभी फैसला न ले ईसी

शिवसेना पर दावे को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के दावों को लेकर अब अदालत में सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वह अगले आदेश तक शिवसेना पर अलग-अलग गुटों के दावे पर कोई फैसला न ले। इस तरह शिवसेना को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है और पार्टी पर दावे की लड़ाई लंबी खिंचती दिख रही है। अदालत ने कहा कि वह फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट की ओर से खुद को ही असली शिवसेना की मान्यता देने की अर्जी पर फैसला न ले।
एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से मांग की है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है और उन्हें ही पार्टी का सिंबल तीर-धनुष आवंटित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि यदि उद्धव ठाकरे इस मसले पर जवाब देने के लिए समय मांगता है तो फिर उसे यह मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर 8 अगस्त यानी सोमवार को सुनवाई की जाएगी।
यही नहीं अदालत ने यह भी कहा कि 8 अगस्त को हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि क्या इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच के समक्ष भेजा जाना चाहिए या नहीं। सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट के वकीलों ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य को लंबे समय तक सरकार के बिना नहीं रखा जा सकता था। यही नहीं शिंदे गुट ने कहा कि उनके पास बहुमत है। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मसले को संवैधानिक बेंच में भेजना जरूरी नहीं है। यह बेंच भी मामले की सुनवाई कर सकती है।

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