एडीआर प्रणाली से वादकारियों को लंबी प्रक्रिया से मिलेगी निजात

 एडीआर प्रणाली से वादकारियों को लंबी प्रक्रिया से मिलेगी निजात

रूदप्र्र्रयाग। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुसार 3 अक्टूबर यानि रविवार को वेबिनार के माध्यम से ए.डी.आर. सिस्टम(आपसी सुलह समझौते)के संबंध में कानूनी प्रावधानों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग सचिव व सिविल जज श्रीमती अनामिका सिंह ने बताया कि 3 अक्टूबर यानि रविवार को ए.डी.आर. सिस्टम (आपसी सुलह समझौते ) वेबिनार के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। जिसमें धारा 14, 21 विधिक प्रावधानों के बारे में बताया गया। उन्होने बताया कि एस0डी0आर0 सिस्टम के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर हर किसी के दो पक्षों के विवाद को सुलझाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता की मुख्य विशेषता इसकी सहज प्रकृति है, मध्यस्थ द्वारा विवाद का हल तभी किया जा सकता है जब दोनों पक्ष इस पर सहमत हो। सचिव व सिविल जज ने बताया कि एडीआर न्याय प्रणाली गरीब-अमीर सभी वर्गो को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बेहद कारगर है तथा एडीआर प्रणाली से वादकारियों को लंबी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। इस अवसर पर वेबिनार में अधिवक्तागण एवं पी0एल0बी0 गण उपस्थित रहे।

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